नए वाहन खरीदने के बाद, उसे रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन (Vehicle Registration) करवाने से वाहन को कानूनी मान्यता मिलती है और आप सड़कों पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
नए वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: Vehicle Registration प्रक्रिया
वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:
1. आवेदन जमा करना:
- आपको संबंधित रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी (RTO) कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
- आवेदन फॉर्म RTO कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें और उसमें ज़रूरी दस्तावेज संलग्न करें।
2. दस्तावेज:
वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- प्रपत्र 20 में भरा हुआ आवेदन पत्र
- प्रपत्र 21 में विक्रय प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
- प्रपत्र 22 में विनिर्माता द्वारा जारी किया गया सड़क उपयुक्तता का प्रमाण पत्र
- प्रपत्र 22 ‘ए’ (उन यानों के लिए जिनकी बॉडी चैसिस पर निर्मित की गई है)
- पार्ट I- विनिर्माता द्वारा जारी किया जाएगा
- पार्ट II- बॉडी विनिर्माता द्वारा जारी किया जाएगा
- विधिमान्य बीमा की सत्यापित प्रति
- वाहन के मूल बिल की प्रति
- वाहन स्वामी के इनकमटैक्स संबंधी परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर (PAN) कार्ड की सत्यापित प्रति / प्रपत्र संख्या 60/61
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार निवास स्थान के निम्नलिखित प्रमाणों में से किसी प्रमाण की सत्यापित प्रति:
- फोटो पहचान पत्र
- निर्वाचक नामांकन सूची
- जीवन बीमा पॉलिसी
- पासपोर्ट
- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के किसी कार्यालय द्वारा जारी की गई वेतन पर्ची
- वाहन स्वामी की नवीनतम पासपोर्ट साइज की दो फोटो
- आवश्यकतानुसार अस्थाई पंजीयन की मूल प्रति
- आयातित यानों की दशा में कस्टम क्लीयरेंस प्रमाण पत्र आयातित लाईसेंस और बॉण्ड (यदि कोई हो तो)
3. शुल्क:
आवेदन जमा करते समय आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क वाहन के प्रकार और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न होता है।
4. निरीक्षण:
आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच RTO अधिकारी द्वारा की जाएगी। यदि सब कुछ ठीक है, तो वाहन का निरीक्षण किया जाएगा।
5. रजिस्ट्रेशन:
निरीक्षण के बाद, यदि वाहन सभी मानकों को पूरा करता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (RC) जारी किया जाएगा। RC वाहन का स्वामित्व का प्रमाण है और इसे हमेशा वाहन के साथ रखना चाहिए।
विशेष पंजीयन नम्बर:
आप राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के तहत वाहन के लिए विशिष्ट पंजीयन नम्बर भी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रक्रिया:
- यदि आप विशिष्ट पंजीयन नम्बर चाहते हैं, तो आपको संबंधित पंजीयन अधिकारी को आवेदन करना होगा।
- आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- यदि आपका पसंदीदा नम्बर उपलब्ध है, तो आपको वह आवंटित कर दिया जाएगा।
शुल्क:
विशिष्ट पंजीयन नम्बर के लिए शुल्क वाहन के प्रकार और नम्बर के आधार पर भिन्न होता है।
वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क (विशिष्ट पंजीयन क्रमांक)
क्र.सं. | यान की श्रेणी एवं विशिष्ट पंजीयन क्रमांक का वर्णन | शुल्क की राशि (₹) |
---|---|---|
1(i) | दुपहिया यान – पंजीयन क्रमांक 1, 9, 786 एवं 9999 | 10,000 |
1(ii) | दुपहिया यान – उपरोक्त (i) में वर्णित क्रमांक छोड़कर शेष क्रमांक | 5,000 |
1(iii) | दुपहिया यान – पुराने यान का क्रमांक नए यान पर रखना (रिटेन) | 5,000 |
2(i) | दुपहिया से भिन्न यान – पंजीयन क्रमांक 1 एवं 786 | 1,01,000 |
2(ii) | दुपहिया से भिन्न यान – पंजीयन क्रमांक 2 से 9 तक, 11, 101, 1111 और 9999 | 51,000 |
2(iii) | दुपहिया से भिन्न यान – समान अंकों वाले 3 और 4 अंक वाले क्रमांक (1111 और 9999 को छोड़कर) | 21,000 |
2(iv) | दुपहिया से भिन्न यान – 2(i), 2(ii) और 2(iii) में वर्णित क्रमांक छोड़कर शेष क्रमांक | 11,000 |
2(v) | दुपहिया से भिन्न यान – पुराने यान का क्रमांक नए यान पर रखना (रिटेन) | 21,000 |
ध्यान दें:
- यह शुल्क केवल विशिष्ट पंजीयन क्रमांक के लिए है।
- रजिस्ट्रेशन, निरीक्षण और अन्य शुल्क भी लागू होते हैं।
- शुल्क में बदलाव हो सकता है।
- नवीनतम जानकारी के लिए कृपया संबंधित RTO कार्यालय से संपर्क करें।
अतिरिक्त जानकारी:
- अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित RTO कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या राजस्थान परिवहन विभाग की वेबसाइट https://transport.rajasthan.gov.in पर अधिक जानकारी पाए ।